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सर्वोच्च न्यायालय से अनुराग ठाकुर को एचपीसीए मामले में बड़ी राहत - Sabguru News
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सर्वोच्च न्यायालय से अनुराग ठाकुर को एचपीसीए मामले में बड़ी राहत

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सर्वोच्च न्यायालय से अनुराग ठाकुर को एचपीसीए मामले में बड़ी राहत
SC rejects HPs plea on quashing of case against Anurag Thakur
SC rejects HPs plea on quashing of case against Anurag Thakur
SC rejects HPs plea on quashing of case against Anurag Thakur

धर्मशाला। र्स्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हाईकोर्ट ने एचपीसीए और अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके कार्रवाई करने को अवैध करार दिया था।

गौर हो कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले को र्स्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। र्स्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले को सही बताया और एचपीसीए एवं सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने को अवैध करार दिया है।

प्रदेश पुलिस ने एचपीसीए के खिलाफ अवैध कब्जे को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी और मामला कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा दायर इस मामले को एचपीसीए ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस की इस प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था।

इसके बाद प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अब र्स्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के इस फैसले को बरकरार रखा है।

र्स्वोच्च न्यायालय का यह फैसला जहां एचपीसीए के लिए राहत लेकर आया है वहीं प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका है। उधर, र्स्वोच्च न्यायालय के फैसले को एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा ने सत्य की जीत बताया है।

उन्होंने कहा कि सभी मामले राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज किए गए थे। पहले प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इन मामलों को गलत माना और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामले नहीं टिक पाए हैं।