नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली में पन्द्रह वर्ष पुराने वाहनों पर रोक संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर मुहर लगा दी है। एनजीटी ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 वर्ष पुराने सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
एनजीटी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्रिब्युनल दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ऐसे में सभी को एनजीटी के आदेश का सम्मान करते हुए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल में सहयोग देना चाहिए।
गौरतलब हो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गत वर्ष के नवंबर माह में दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि वह 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति न दे।
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह 15 साल से पुराने सभी वाहनों की सूची तैयार कर उन्हें चलने से रोके। इसके बावजूद यदि कोई वाहन चलता है तो उसे जब्त कर लिया जाए या वाहन मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।