मुंबई। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन लिमिटेड की प्रवर्तक कंपनी ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड पर नियमों के उल्लंघन के लिए 25 लाख रूपए का जुर्माना ठोका है।…
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने बीएसई और नेशनल स्टाक एक्सचेंज को हिस्सेदारी में बदलाव के बारे में तय समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं दी।
नियमों के अनुसार 31 मार्च को शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी और वोटिंग अधिकारों के बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन 2007 में कं पनी ने ग्लैक्सो स्मिथकि्लन में अपनी हिस्सेदारी की जानकारी 60 दिन की देरी से दी थी।
इसके अलाव कंपनी ने 2012 और 2013 में भी कुल 158 दिनों की देरी से ये जानकारियां दी थीं। इसके मद्देनजर सेबी ने कंपनी पर कुल 25 लाख रूपए का जुर्माना लगाते हुए 45 दिन के अंदर यह राशि जमा कराने के लिए कहा है।