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Second wife not entitled for pension
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दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

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दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Second wife not entitled for pension
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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि दूसरी पत्नी का पारिवारिक पेंशन पर कोई हक नहीं होगा। कोर्ट ने दूसरी पत्नी की ओर से पारिवारिक पेंशन के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया है।

अपीलकर्ता ने कमला देवी द्वारा रक्षा मंत्रालय की उस कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी जिसके तहत उसे पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

प्रार्थी पत्नी का दावा था कि वह पारिवारिक पेंशन पर कानूनी तौर पर हक रखती है, क्योंकि वह मृतक हवलदार सोहन सिंह की कानूनन पत्नी थी।

हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने आदेश में कहा कि जब कानूनी रूप से दूसरी शादी शून्य मानी जाती हो तो स्वाभाविक है कि वह पेंशन नियमों के तहत भी संरक्षण की हकदार नहीं हो सकती।

कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी केवल उसी स्थिति में पेंशन का हक रखती है यदि किसी पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करना जायज हो।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि हिंदू धर्म के मामलों में दूसरी पत्नी अवैध होती है इसलिए उसे शादी से जुड़े कोई भी कानूनी लाभ नहीं दिए जा सकते।