धर्मशाला। जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार द्वारा पूर्व सैनिकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुधवार को जिला सत्र एवं न्यायालय धर्मशाला में राष्ट्रद्रोह का मुकद्दमा दर्ज हो गया है।
कन्हैया के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत भी कन्हैया के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है।
पूर्व सैनिक सुबेदार काहन सिंह सहित सेवानिवृत जेसीओ शमशेर चंद शर्मा, सेवानिवृत कैप्टन कर्म सिंह धीमान और पूर्व कैप्टन मदन चंद की शिकायत के आधार पर अधिवक्ता विश्च चक्षु ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने स्वीकार करके मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रेल को रखी है।
अधिवक्ता विश्व चक्षु ने बताया कि उनके मुव्वकिल सुबेदार काहन सिंह ने 11 मार्च लीगल नोटिस जारी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पूर्व सैनिकों से माफी मांगने या फिर 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया था। लेकिन कन्हैया कुमार ने न ही नोटिस का जवाब दिया और न ही पूर्व सैनिकों से माफी मांगी।
इसके चलते जिला सत्र न्यायालय में कन्हैया कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए, 499, 500, 504, 505 और 511 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। इसकी अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
वहीं इससे पूर्व पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक में इकट्ठे होकर जहां शहीदों को नमन किया वहीं कचहरी चौक तक रैली के माध्यम से कन्हैया कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद और गद्दार के नारे लगाए। बाद में कोर्ट पंहुचकर कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया।
सूबेदार काहन सिंह ने कहा कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पूर्व सैनिकों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर की महिलाओं से बलात्कार करने का आपत्तिजनक बयान दिया था। इससे पूर्व सैनिकों सहित वर्तमान सैनिकों की भावनाएं आहत हुई हैं।
उन्होने कहा कि तीन-तीन लड़ाईयां लडऩे के बाद अब उन पर इस तरह के संगीन और झूठे आरोप लगाने से पूर्व सैनिकों में काफी गुस्सा है। संविधान के आर्टिकल 19 में कहीं भी नहीं लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से आप किसी की भावनाएं आहत करें। न ही देश की अखंडता और सरकार की स्थापित किसी भी संस्था के खिलाफ बयान जारी करें, जिससे कि देश की शांति भंग हो।
आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, जबकि 499 मानहानि, 500 के तहत मानहानि करने पर सजा का प्रावधान, 504 किसी की बेईजती करके शांति भंग करना, 505 झूठी बयानबाजी कर अफवाह फैलाना और 511 के तहत किसी को भडक़ाने की कोशिश करने का मामला बनता है।