सूरत। राजद्रोह के मामले में आरोपित पाटीदार आरक्षण आंदोलन के समन्वयक हार्दिक पटेल से समेत तीनों अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले दो बार सुनवाई टल चुकी है।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान 18 अक्टूबर को अमरोली थाने में हार्दिक पटेल के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। शिकायत के मुताबिक हार्दिक ने 3 अक्टूबर को मोटा वराछा निवासी विपुल देसाई के समक्ष पुलिस के खिलाफ भड़काउ बयान दिया था।
19 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच पुलिस ने राजकोट से उसे गिरतार कर लिया था। इसके बाद 7 जनवरी को विपुल देसाई और चिराग देसाई को भी क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरतार कर लिया था।
8 जनवरी को हार्दिक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश किए जाने के बाद पहले हार्दिक पटेल और उसके बाद विपुल और चिराग देसाई ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
अभियोजन पक्ष हार्दिक की जमानत याचिका के खिलाफ कोर्ट के समक्ष शपथपत्र पेश कर चुका है। इसके बाद 12 फरवरी को याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी अधिवक्ता हाजिर नहीं होने के कारण अभियोजन पक्ष ने पेश की मुद्दत अर्जी कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी थी।