नई दिल्ली। देशद्रोह के आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत बढ़ाने पर पटियाला हाउस कोर्ट 27 अगस्त को फैसला सुनाएगा।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट ने कन्हैया को बिना शर्त जमानत दी थी और कन्हैया ने जांच में सहयोग किया है। ऐसे में कोर्ट खुद तय करे कि जमानत आगे बढाई जानी चाहिए या नहीं।
जेएनयू परिसर में इस वर्ष 8 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के कारण देशद्रोह के केस में कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था।
कन्हैया छह माह की अंतरिम जमानत पर हैं जो 2 सितंबर को खत्म हो रही है। जमानत को बढ़ाने के लिए जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान ने निजली अदालत में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की है।
इससे पहले कन्हैया ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में 17 अगस्त को याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कन्हैया को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था।