लखनऊ। बुलंदशहर की डीएम बी. चंद्रकला की सेल्फी से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया गया।
याचिका में डीएम द्वारा मुकदमा दायर करने को चुनौती दी गई है और ऐसे कृत्य को पद का दुरुपयोग बताया गया है। पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजे जाने का अनुरोध भी किया गया।
वादी सेंटर फाॅर सिविल लिबर्टीज की अधिवक्ता की वकील डाॅ. नूतन ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि डीएम बी चंद्रकला ने फराज नामक युवक को केवल सेल्फी लेने के आरोप में 24 घंटे तक गिरफ्तार कराया रखा। सीआरपीसी की धारा 151 में गिरफ्तार किया गया।
इतना ही नहीं, खबर छापने के आरोप में दो पत्रकारों के खिलाफ भी अपने अधीनस्थ जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से मुकदमा करवाया। जिला सूचना अधिकारी की तहरीर पर पत्रकारों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं (420 ए, 120 बी) तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।
ऐसी कोई भी कार्रवाई पद का दुरुपयोग है। दलीलों को देने के बाद डाॅ. नूतन ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम बी. चंद्रकला का तत्काल ट्रांसफर करने और मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराने की मांग की।
डाॅ. ठाकुर ने इस तरह के किसी भी मामले को संज्ञान में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई और उन्हें दूसरे में भेजे जाने का अनुरोध भी किया