जयपुर। कोटा भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने बूंदी में राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक जगदीश प्रसाद दीक्षित को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की दो धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के महानिरीक्षक वी. के. सिंह ने बताया कि तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक जगदीश प्रसाद दीक्षित को 26 मई 2004 को पच्चीस सौ रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।
अभियुक्त ने यह रिश्वत राशि परिवादी रामकरण सेे स्टेट वेयर हाऊस का माल उतारने एवं भरने की मजदूरी का बिल पास करने की एवज में तीन हजार रुपए की मांग की थी लेकिन मामला पच्चीस सौ रुपए में तय हुआ था।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त को न्यायालय ने धारा-7 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा पांच हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया है।
इसी प्रकार न्यायालय ने अभियुक्त का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।