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Senior IPS officer Amitabh Thakur vs mulayam singh yadav
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मुलायम-अमिताभ ठाकुर फोन वार्ता मामले में यूपी पुलिस को झटका

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मुलायम-अमिताभ ठाकुर फोन वार्ता मामले में यूपी पुलिस को झटका
Senior IPS officer Amitabh Thakur vs mulayam singh yadav
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लखनऊ। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बीच फोन धमकी मामले में नया मोड़ आ गया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस द्वारा दायर फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर मामले में आवाज की वैज्ञानिक जांच कराने का आदेश दिया है।

अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता डा0 नूतन ठाकुर के अनुसार सीजेएम लखनऊ की अदालत ने मुलायम सिंह यादव द्वारा अमिताभ ठाकुर को मोबाइल फोन से दी गयी कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज एफआईआर में हजरतगंज पुलिस द्वारा लगाईं गई अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।

उन्होंने बताया कि सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी से स्पष्ट है कि विवेचक ने कॉम्पैक्ट डिस्क में अंकित वार्तालाप की आवाज का नमूना परीक्षण नहीं कराया है और मात्र मौखिक बयान लेकर अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) प्रेषित कर दिया है।

अदालत ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को इस मामले में अग्रिम विवेचना करते हुए अमिताभ और मुलायम सिंह के आवाज का नमूना प्राप्त कर उसका कॉम्पैक्ट डिस्क की आवाज से विधि विज्ञानं प्रयोगशाला में परीक्षण करा कर 30 सितम्बर, 2016 तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।

नूतन ने बताया कि इस मामले में विवेचक द्वारा धमकी की बात गलत होने और अमिताभ द्वारा सहज लोकप्रियता के लिए गलत तथ्यों के आधार पर झूठी सूचना दिए जाने की बात कहते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजी गई थी। अमिताभ ने कोर्ट में इस अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी।