मुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस मामले में सोमवार को आरोपी पीटर मुखर्जी के जमानत अर्जी की सुनवाई को 7 जुलाई तक के लिए टाल दी है। उल्लेखनीय है कि पीटर को 19 नवंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि शीना बोरा मर्डर मामले में शीना की मां इंद्राणी को आरोपी बनाए जाने के बाद पीटर मुखर्जी को आरोपी बनाया गया था। वे 19 नवंबर, 2015 से ही जेल में हैं।
इस साल फरवरी में भी एक बार उनकी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है, जिसके बाद उन्होंने मार्च महीने में अदालत में एक और याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि पीटर की पहली पत्नी से उनके बेटे राहुल मुखर्जी और इंद्राणी की बेटी शीना के बीच प्रेम संबंध थे।
इससे पहले पीटर के वकीलों ने यह दलील भी दी थी कि वह शीना और राहुल के रिश्तों के खिलाफ नहीं थे। हालांकि सीबीआई ने अदालत में कहा था कि दोनों के संबंधों को लेकर इंद्राणी और पीटर खुश नहीं थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दलील दी थी कि जब पीटर को पता चला कि शीना इंद्राणी की बेटी है तो सब कुछ बदल गया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके ड्राइवर श्याम राय ने कथित तौर पर 24 साल की शीना की अप्रेल 2012 में एक कार में गला दबाकर हत्या कर दी थी।
शीना इंद्राणी के पहले पति से उसकी बेटी थी। अगस्त 2015 में यह घटना सामने आई, जिसमें कथित तौर पर कुछ वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। अब पीटर मुखर्जी ने पुन: जमानत पाने के लिए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उसी याचिका की सुनवाई को बांबे हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।