मुंबई। मुंबई में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य गवाह इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य की न्यायिक हिरासत सात नवंबर तक बढ़ा दी। उनकी 12 दिन की हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही थी।
यह पहला मौका था जब सीबीआई के पिछले महीने मामले की जांच की जिम्मेदारी संभालने के बाद तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय को अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तीनों से जेल में आगे की पूछताछ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिस पर मजिस्ट्रेट एन बी शिंदे ने कहा कि वह उनसे सात नवंबर तक आगे पूछताछ कर सकती है ।
अदालत के एक सवाल पर सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने इंद्राणी से दो बार पूछताछ की है लेकिन उससे आगे भी पूछताछ की जरूरत है। सीबीआई ने सत्यापन के लिए इंद्राणी की आवाज का नमूना मांगा है क्योंकि उसे कुछ कॉल रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें कथित तौर पर उसकी आवाज है।
जब मामला शनिवार को सुनवाई के लिए आया तो इंद्राणी के वकील गुंजन मंगला ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल सुस्तमहसूस कर रही हैं और उन्हें उचित इलाज की जरूरत है। वकील ने कह कि इंद्राणी ने एजेंसी के साथ सहयोग किया था लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है और इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की जानी चाहिए।
इसपर मजिस्ट्रेट ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह जेल में इंद्राणी से पूछताछ से पहले संबद्ध अधिकारियों से एक फिटनेस रिपोर्ट हासिल कर ले। इस बीच, संजीव खन्ना के वकील श्रेयांश मिथारे ने अदालत को बताया कि सीबीआई अधिकारियों ने जेल में पूछताछ से पूर्व उनके मुवक्किल की तलाशी ली। जब न्यायाधीश ने इसका जवाब मांगा तो जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें खन्ना के कब्जे से एक माचिस और कुछ सिगरेट मिलीं।
हालांकि अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोपी की जामा तलाशी नहीं ले सकती क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में है लेकिन यदि सीबी आई को कोई संदेह था तो पूछताछ से पूर्व जेल प्रशासन उनकी तलाशी ले सकता है। अदालत ने इंद्रानी के वकील से उसकी आवाज का नमूना लेने के लिए उसकी सहमति लेने का भी निर्देश दिया।
इसपर मंगला ने अदालत से कहा कि इंद्राणी की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और वह अभी अपनी सहमति देने के लिए डाक्टरी लिहाज से तथा मानसिक रूप से दुरूस्त नहीं है। बाद में अदालत ने निर्देश दिया कि यदि इंद्राणी की हालत सही हो तो उसे तीन नवंबर को पेश किया जाए ताकि उसकी सहमति ली जा सके।
इंद्राणी ने शनिवार को सिर्फ एक बार तब बोला जब अदालत ने उससे पूछा कि क्या आप अपनी आवाज का नमूना देने के लिए सहमति देने की स्थिति में हैं तो इसपर इंद्राणी ने कहा, ‘नहीं, सर।’बाकी समय इंद्राणी अदालत कक्ष में एक बैंच पर लेटी रही। इंद्राणी, खन्ना और राय 24 वर्षीय शीना की अप्रेल 2012 में हत्या करने और शव को रायगढ़ के जंगलों में रफादफा करने के आरोपी हैं।