इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली सीट के लिए अपने उप चुनाव में प्रचार में हिस्सा लेने से रोक दिया है। यह नेशनल असेंबली की सीट उनके बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अयोग्य करार दिए जाने से खाली हुई है।
डॉन समाचारपत्र की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीपी आचार संहिता में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और उप सभापति सहित संवैधानिक व्यक्तियों व साथ ही साथ प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के किसी चुनावी क्षेत्र के दौरे पर रोक है।
रिपोर्ट में कहा गया कि ईसीपी द्वारा लाहौर नेशनल असेंबली सीट (एनए-120) के निर्धारित चुनाव की घोषणा के बाद से तुरंत यह आचार संहिता प्रभावी हो गई। इस सीट के लिए चुनाव 17 सितंबर को होना है। ईसीपी ने किसी व्यक्ति द्वारा इस नियम के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के जानकारों ने ईसीपी आचार संहिता को ‘भ्रामक’ बताया है और आश्चर्य जताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने ही चुनाव के लिए प्रचार करने से कैसे रोका जा सकता है जबकि कानून उसे इस पद पर बने रहते हुए किसी दूसरे सदन के चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोकता।
ईसीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तस्वीर शहबाज शरीफ के एनए-120 के उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद साफ होगी।