नई दिल्ली । नेशलन हेराल्ड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तीन अन्य को सम्मन जारी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं का निबटारा होने तक निचली अदालत के आदेश पर लगी अंतरिम रोक की अवधि बढ़ा दी है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अधिवक्ता द्वारा समय बढाने की मांग पर न्यायमूर्ति वीपी वैश ने अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि अदालत ने मामले की सुनवायी 12 जनवरी 2015 तय की जिस दिन से वह इनकी प्रतिदिन सुनवायी करेगी। न्यायाधीश ने कहा कि 6 अगस्त का आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक याचिकाओं का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता। अदालत मामले पर 12 जनवरी से प्रतिदिन सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिकाकर्ताओं के प्रयास का यह कहते हुए विरोध किया कि सुनवायी की अगली तिथि से सोनिया एवं अन्य किसी अन्य बहाने को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायत में यंग इंडिया की ओर से दैनिक पत्र के अधिग्रहण में कांग्रेस नेताओं पर कथित धोखाधड़ी और धनराशि के दुरूपयोग का आरोप लगाया था।