नई दिल्ली। केरल के बहुचर्चित सौम्या मर्डर केस के आरोपी गोविंद चामी को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया है लेकिन उसे बलात्कार का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
केरल के त्रिशूर जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने गोविंद चामी को मौत की सजा सुनाई थी। 2011 के फरवरी में 23 साल की सौम्या के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था।
दोषी गोविंद चामी ने एक फरवरी को सौम्या को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। आरोपी अगले स्टेशन पर उतरकर फिर सौम्या के पास पहुंचा और उसके साथ बलात्कार किया। इस हादसे मे सौम्या को गंभीर चोटें आई थीं और उसने 6 फरवरी को दम तोड़ दिया था।
केरल हाईकोर्ट ने भी उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी जिसके खिलाफ दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। वो पिछले पांच सालों से जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो साल बाद जेल से बाहर आ जाएगा ।