मुंबई। प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि उसने किफायती एयरलाइंस स्पाइसजेट के अध्यक्ष अजय सिंह के साथ अधिग्रहण संहिता के उल्लंघन का कथित मामला सुलझा लिया है।
सेबी ने पहले सेबी के शेयरों और अधिग्रहण नियमों के अधिग्रहण के तहत सिंह के खिलाफ प्रकटीकरण करने में विफल रहने को लेकर निर्णयादेश की कार्यवाही करने का प्रस्ताव दिया था, जब उन्होंने 2015 में स्पाइसजेट का नियंत्रण हासिल किया था।
सोमवार को जारी प्रतिभूति बाजार नियामक के आदेश में बताया गया है कि सिंह ने समझौता शुल्क के लिए 2.02 लाख रुपए का भुगतान किया।
इसके बाद सेबी ने कहा है कि कथित उल्लंघन के मामले में वह सिंह के खिलाफ कोई निर्णयादेश की कार्यवाही नहीं करेगी।
कुछ मामलों में, नियामक कार्यवाही से पहले भी मामले के निपटान की अनुमति देते हैं।
साल 2015 की शुरुआत में सिंह ने एयरलाइंस का नियंत्रण हासिल किया था। में, सिंह ने एयरलाइंस पर नियंत्रण कर लिया था कि उन्होंने स्पाइसजेट में कलानिधि मारन के नियंत्रण वाली हिस्सेदारी हासिल की थी।