नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों से जनवरी-अंत तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा कराने को कहा है और उन्हें चेतावनी दी है कि पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए उन्हें अपेक्षित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके साथ काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा है कि वे 31 जनवरी, 2018 तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा (आईपीआर) जमा कराएं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह आदेश एक वार्षिक परंपरा है और यह डीओपीटी के चार अप्रैल, 2011 के निर्देश के अनुसार है। जिसके मुताबिक आईपीआर को समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहने का नतीजा सतर्कता मंजूरी को खारिज कर देगा।
अधिकारी ने कहा कि जो लोग समय पर संपत्ति का विवरण नहीं जमा करते हैं, उन्हें विदेशी पोस्टिंग सहित केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
डीओपीटी के अनुसार, देश भर में 5,004 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी काम कर रहे हैं। विभाग ने कहा कि आईएएस अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें वे आईपीआर फाइल कर सकते हैं। उन्हें निर्धारित तिथि तक हार्ड कॉपी अपलोड करनी होगी।