नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे पर जल्द सुनवाई शुरू करने की याचिका खारिज कर दी है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हस्तक्षेपकर्ता इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह नहीं कर सकता। वह मामले की सुनवाई तभी करेगा, जब संबंधित दोनों पक्ष सुनवाई के लिए किसी तारीख पर सहमत हो जाएंगे।
इसके साथ ही अदालत ने स्वामी की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अयोध्या के विवादित स्थल में दर्शनार्थियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की थी।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने गत फरवरी में स्वामी को अयोध्या मंदिर विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ अपीलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी थी। अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे रखा है।
इससे पहले स्वामी ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस साल के अंत तक अयोध्या के राम मंदिर मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया था कि फैसला हिन्दुओं के पक्ष में होगा।