नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि पेट्रोलियम डीलरों की प्रत्येक रविवार को पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा डीलर मार्जिन में वृद्धि नहीं करने के विरोध में 14 मई से हर रविवार को पेट्रोल पंप बंद करने के फैसले के बारे में पूछने पर कहा कि हमें अभी मीडिया के जरिए पेट्रोलियम डीलरों के इस फैसले का पता चला है।
यह फैसला हरियाणा, महाराष्ट्र, कनार्टक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के साथ केंद्रशासित पुडुचेरी में लागू होना है।
सूत्र के मुताबिक हमें इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि इस फैसले का कितना प्रभाव पड़ता है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद को आवश्यक उत्पाद के रूप में वर्गीकृत हैं और जरूरत के हिसाब से आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) का इस्तेमाल हो सकता है।
डीलर्स संगठन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया था कि उनका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल बचाओ के आह्वान के अनुरूप है।
लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि आर्थिक रूप से उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक यह भी था कि रविवार की छुट्टी के दिन काम कराने पर उन्हें दोगुना भुगतान करना पड़ता है।