हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बांबे हाईकोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप सिदध करने में नाकाम रहा है। केवल संदेह के आधार पर उसे दोषी करार नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सत्र न्यायालय ने सलमान खान को दोषी करार दिया था। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीश ने कहा है कि वे मामले की जानकारी लेकर ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002२००२ में शराब पीकर गाडी चलाने का आरोप लगा था। शराब पीकर गाडी चलाने से उसकी गाडी की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई थी।
सरकार की ओर से कहा गया है कि महाधिवक्ता से चर्चा करके इस मामले में आगे अपील की जाएगी। गुरुवार को न्यायाधीश एआर जोशी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संदेह के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं किया जा सकता है, इसलिए सलमान खान को निर्दोष बरी किया जा सकता है।
इस मामले में मंगलवार व बुधवार को विभिन्न मुददों पर चर्चा की गई और उन्हें नोट करते हुए गुरुवार को निर्णय सुनाने का मन बांबे हाईकोर्ट ने बनाया था। सत्र न्यायालय में पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल ने गवाही देते हुए कहा था कि घटना वाले दिन सलमान शराब पीकर गाडी चला रहे थे। मामले की जांच चल ही रही थी कि पाटिल का स्वर्गवास हो गया।
न्यायालय का मानना है कि उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश जोशी ने कहाकि पाटिल की गवाही का जो परिणाम है, उस पर चर्चा की जा सकती है, पर उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है।
सत्र न्यायालय ने माना था कि सलमान खान शराब पीकर गाडी चला रहे थे, पर सरकारी पक्ष इसे सिदध करने में नाकाम रहा है। इसी क्रम में याचिकाकर्ता आभा सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में जांच करने में मुंबई पुलिस ने लापरवाही बरती थी, जिसके कारण मामला खिंचता चला गया था।
सलमान खान मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि वे मामले की जानकारी लेकर ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे।