नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ बैंकों के लोन डिफाल्ट मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए मुल्तवी कर दी है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के परिसंघ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि विजय माल्या को भारत लाने में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे क्योंकि वह इन बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर विदेश चला गया है।
उधर, एक अन्य मामले में दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बताया कि विजय माल्या की भारत लौटने की मंशा नहीं है।
चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास की कोर्ट को ईडी ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर माल्या भारत आना चाहते हैं तो पासपोर्ट न होने के बावजूद उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं।
उनका पासपोर्ट उनके व्यवहार की वजह से जब्त किया गया है। ईडी ने माल्या को व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी का भी विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।