नई दिल्ली। एआईएडीएमके की निलंबित सांसद शशिकला पुष्प को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।
कोर्ट ने शर्त लगाई है कि शशिकला जांच में सहयोग करने के लिए 3 और 7 अक्टूबर को पेश हों और जांच में पुलिस को सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी शशिकला को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा।
शशिकला पर अपने घरेलू सहयोगी के साथ यौन शोषण का आरोप है जिसमें हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी थी। शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ नौकरानी की शिकायत पर दर्ज मामले और दूसरे मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी शशिकला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। उस समय कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार शशिकला की गिरफ्तारी को लेकर इतनी उतावली क्यों है।
कोर्ट ने शशिकला की गिरफ्तारी को लेकर दिखाई जा रही जल्दबाज़ी पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि शशिकला एक सांसद हैं और कहीं भागी नहीं जा रही हैं।
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