नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को नोएडा में फ्लैट खरीदारों को अपार्टमेंट आवंटित करने में विफल रहने पर पांच करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने नोएडा की बरगंडी सोसायटी के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यूनिटेक को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि 12 अगस्त तक हर्जाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी के निदेशकों को जेल जाना होगा।
इससे पूर्व राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने बरगंडी सोसायटी में फ्लैट खरीदारों को कब्जा देने में नाकाम रहने पर यूनिटेक को निर्देश दिया था कि वह खरीदारों को हर्जाना दे।
उच्चतम न्यायालय का आदेश इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। रियल एस्टेट कम्पनियों की मनमानी के दिन बीत गए अब विभिन्न प्राधिकरणों और अदालतों से घर खरीदारों के पक्ष में फैसले आने लगे हैं।