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supreme court bans crackers in delhi-ncr
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक
demonetisation : Supreme Court refuses to stay proceeding to transfer all cases to one court
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Supreme Court

नई दिल्ली। जानलेवा प्रदूषण के हालातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखे बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में नए पटाखों की दुकानों, थोक विक्रेताओं के लाइसेंस देने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही, पुराने लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह पटाखों में इस्तेमाल होनेवाले तत्वों और उसके दुष्परिणामों की डिटेल रिपोर्ट तीन महीने के अंदर दें। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के खिलाफ तीन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव की ओर से उनके पिताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।
इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि दशहरा और दीवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली में त्योहार के वक्त पटाखों की वजह से लोगों, खासकर बच्चों को तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसके साथ ही राजधानी के आसपास फसलों के अवशेष बड़ी मात्रा में जलाए जाते हैं। ट्रकों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इनकी वजह से फेंफड़े संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं।