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एक मई से दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी डीजल टैक्सियां - Sabguru News
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एक मई से दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी डीजल टैक्सियां

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एक मई से दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी डीजल टैक्सियां
supreme court bans Diesel cabs in Delhi NCR from 1 May
supreme court bans Diesel cabs in Delhi NCR from 1 May
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नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर अब एक मई से डीजल चालित टैक्‍सियां नहीं दिखाई देंगी। अब सड़कों पर केवल सीएनजी चालित टैक्सियां ही नज़र आएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए डीजल चालित टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब एक मई से दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियां नहीं दिखेंगी। कोर्ट ने डीज़ल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रेल दी थी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप लोगों को एक समय सीमा दी गई थी अब तक आपको विकल्पों के बारे में सोच लेना चाहिए था। टैक्सी ऑपरेटरों ने अपनी याचिका में कोर्ट से डीज़ल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान ऑपरेटरों ने कहा कि बाजार में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसकी मदद से वे अपनी कारों को डीजल से सीएनजी में बदल सकें।

जल बोर्ड के डीजज़ल चालित वाहनों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर जहां डीजल चालित टैक्सी चालकों को निराश किया है वहीं दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड के डीजल चालित पानी टैंकरों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहनों के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि डीजल चालित पानी के नए टैंकरों को परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने के बाद ही सड़कों पर चलाने की अनुमति दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले में काफी राहत मिली है।