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supreme court bans sale of firecrackers in Delhi, NCR to curb rising air pollution
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दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक, पुराने लाइसेंस भी निलंबित

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दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक, पुराने लाइसेंस भी निलंबित
supreme court bans sale of firecrackers in Delhi, NCR to curb rising air pollution
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखे बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में नए पटाखों की दुकानों, थोक विक्रेताओं के लाइसेंस देने पर भी रोक लगा दी है।

साथ ही पुराने लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह पटाखों में इस्तेमाल होनेवाले तत्वों और उसके दुष्परिणामों की डिटेल रिपोर्ट तीन महीने के अंदर दें।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के खिलाफ तीन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव की ओर से उनके पिताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि दशहरा और दीवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगाई जाए।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली में त्योहार के वक्त पटाखों की वजह से लोगों, खासकर बच्चों को तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं।

इसके साथ ही राजधानी के आसपास फसलों के अवशेष बड़ी मात्रा में जलाए जाते हैं। ट्रकों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इनकी वजह से फेंफड़े संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं।