नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश अमिताव रॉय की पीठ ने सोमवार को भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और उनकी पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।
पेस और उनकी पत्नी रिया लैला पिल्लई के आपस में मामला सुलझाने में असफलता के बाद पीठ ने कहा कि समस्या यह है कि हम जबरदस्ती समझौता नहीं करा सकते।
पीठ ने इस मामले में अपना पलड़ा झाड़ लिया है। न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि चूंकि हमने मामले की सुनवाई चैंबर में की है इसलिए हम काफी बातें जानते हैं, जो प्रभाव डाल सकती हैं।
पेस के वकील एच.ए.अहमदी ने कहा कि मुझे पीठ पर पूरा भरोसा है। न्यायाधीश मिश्रा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह भरोसे का सवाल नहीं है। यह जायदाद का सवाल है।
सुनवाई के दौरान रिया के वकील ने कहा कि पेस अपने गुजारा भत्ता देने की वादे से मुकर रहे हैं और उन्होंने रिया द्वारा रखी गई घर की मांग अभी तक नहीं मानी है।
शीर्ष अदालत ने पेस और रिया से समझौता करने की बात कही थी। हालांकि अदालत की यह कोशिश सफल नहीं रही।