नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 के 45 हजार करोड़ रुपए के खदान आवंटन मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार किया।
याचिकाकर्ता राम सिंह कसवां की ओर से वकील गौतम तालुकदार ने जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस पीसी पंत की बेंच से कहा कि राजस्थान सरकार ने निविदा आमंत्रित किए बिना जल्दबाजी में 653 खानों का आवंटन किया था जिसमें राज्य को कम से कम 45 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
सुनवाई के दौरान एडिशलन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकील शिवमंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि वसुंधरा सरकार ने ही सभी लीजधारियों का आवंटन रद्द कर दिया लिहाजा इस याचिका में उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है।