नई दिल्ली। महाराष्ट्र में डांस बार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने डांस बार में शराब परोसने पर प्रतिबंध लगाया है।
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि वो राज्य में शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ? कोर्ट ने डांस बार में सीसीटीवी लगाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इससे डांस बार जाने वालों की निजता का हनन हो सकता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन तीन बारों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति दे दी है जिन्हें लाइसेंस दिया जा चुका है। उन पर महाराष्ट्र सरकार का नया कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के लिए महाराष्ट्र सरकार के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डांस बारों को रेगुलेट करने के लिए 24 घंटे सीसीटीवी जरुरी है। मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि डांस बारों में डांस के वक्त पैसे उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है। कोर्ट ने पहले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि बार डांस करना रोड पर भीख मांगने से अच्छा है।