नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अगले रविवार को एयरटेल हाफ मैराथन दौड़ को रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अगले रविवार को एयरटेल हाफ मैराथन दौड़ को रोकने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता जयधर गुप्ता और रवीना राज कोहली ने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि इसमें भाग लेनेवाले लोग दो घंटे के अंदर भारी मात्रा में प्रदूषित हवा सांस के जरिये खींचेंगे।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि दौड़ना लोगों का मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट किसी को दौड़ने से रोक नहीं सकती है।
अगर आज हम लोगों को दौड़ने से रोकते हैं तो कल आप लोगों को टहलने से रोकने की मांग करेंगे।