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Supreme Court extends Sahara group chief Subrata Roy's parole
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक बढ़ी

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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक बढ़ी
Supreme Court extends Sahara group chief Subrata Roy's parole
Supreme Court extends Sahara group chief Subrata Roy's parole
Supreme Court extends Sahara group chief Subrata Roy’s parole

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया और साथ ही निर्देश दिया कि वह 300 करोड़ रुपए जमा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवीय आधार पर रॉय को जमानत देते हुए हिदायत दी है कि अगर पैसे नहीं जमा कराए गए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था जिसे 11 मई को दो महीनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने सेबी को 200 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल 11 जुलाई तक बढ़ा दी थी। सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए एक महीने के पैरोल पर रिहा किया गया था।

बाजार नियामक सेबी के साथ लंबे विवाद के कारण सुब्रत राय पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से जेल में थे।