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supreme court issues notice, seeks centers reply on appointment of rakesh asthana as Interim CBI director
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सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति मामले पर केंद्र, सीबीआई को नोटिस

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सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति मामले पर केंद्र, सीबीआई को नोटिस
supreme court issues notice, seeks centers reply on appointment of rakesh asthana as Interim CBI director
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नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नियमित सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के पास बैठक के लिए कल पत्र भेजा गया है।

कोर्ट ने पूछा कि कि आपने कैसे सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का तबादला कर दिया जो सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर होने वाला था। याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई के निदेशक के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

सरकार ने सीबीआई के मौजूदा निदेशक के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले सीबीआई में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी आरके दत्ता का ट्रांसफर कर दिया था ताकि अस्थाना की अस्थायी नियुक्ति निदेशक के तौर पर की जा सके। नियुक्ति के लिए सेलेक्ट समिति की मीटिंग की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है।