नई दिल्ली। गुरुग्राम के रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो और उनके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो को नोटिस जारी किया है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये नोटिस जारी करते हए पिंटो परिवार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
दाखिल याचिका में कहा गया है कि ये वारदात अत्यंत गंभीर, नृशंस और सोची समझी साजिश के तहत की गई जो कि दुर्लभतम से भी दुर्लभ श्रेणी में आती है। ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम जमानत देकर गलत किया है। इससे आरोपी सबूतों व गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस की एसआईटी और सीबीएसई की कमेटी ये मान चुकी है कि इस मामले में लापरवाही बरती गई अन्यथा बच्चे की हत्या नहीं होती। याचिका में हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो और उनके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने तीनों को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया था। इससे पहले तीनों को बांबे हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल गई थी।