नई दिल्ली। नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करनेवाली एक याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील मनोहर लाल शर्मा की दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया।
कोर्ट ने इसके साथ ही नोटबंदी पर कई याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सब पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी। कोर्ट रोजाना नोटबंदी के ही मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती है।
मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में मांग की है कि राजनीतिक दलों और धार्मिक संस्थानों को बड़े मूल्य के पुराने नोटों को जमा करने से रोका जाए क्योंकि नोटबंदी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केवल कोई व्यक्ति ही पुराने नोट जमा कर सकता है राजनीतिक दल नहीं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल न्यायिक व्यक्ति हैं और वो टैक्स अदा करते हैं इसलिए उन्हें पुराने नोट जमा करने से रोका नहीं जा सकता है।