नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेंजर पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप मैसेंजर पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया।
सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप मैसेंजर,वाइबर,हाईक जैसे मैसेंजर एप्लीकेशन्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसे सुनवाई लायक नहीं समझते, अगर आपको यह जरूरी लगता है तो आप सरकार या दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के पास जा सकते हैं।
याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सऐप के नए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर की वजह से इसके मैसेज ट्रैक करना नामुमकिन है। व्हाट्सऐप आतंकियों के लिए संपर्क और अपना नेटवर्क मजबूत करने का एक नया साधन बन गया है।
याचिका में व्हाट्सऐप के अलावा दूसरी भी कई मोबाइल एप्लीकेशन्स पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे ऐप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।