नई दिल्ली। नोटबंदी के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया। कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्टों में नोटबंदी के संबंध में दायर याचिकाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सभी हाईकोर्टों के मामले एक हाईकोर्ट में लाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि लोगों की तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। आपने नोट बदलने की सीमा साढ़े चार हजार से घटाकर दो हजार कर दी जबकि आपने हमसे वादा किया था कि लोगों की तकलीफें कम करेंगे।
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटार्नी जनरल से कहा कि हालात गंभीर हो रहे हैं, ऐसे में दंगे हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल के बीच कहासुनी हुई।
रोहतगी ने कहा कि आप कोर्ट को राजनीतिक रणक्षेत्र बनाना चाहते है। आप यहां भी वही बोल रहे हैं जो अपने प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। सिब्बल ने कहा कि हम लोगों की तकलीफें बताने आए हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करने नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 25 नवंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट के मामलों को स्थानांतरित करने के लिए नई अर्जी दायर करें।
https://www.sabguru.com/demonetisation-no-toll-charges-national-highways-till-november-24/
https://www.sabguru.com/rs-2000-note-lose-colour-washed-rubbed/
https://www.sabguru.com/parents-of-bride-and-groom-can-withdraw-2-5-lakh/