जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश टी सी ठाकुर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने जारी आदेश में कहा कि आसाराम बापू की स्वास्थ्य संबंधी जांच हो जाने के बाद ही उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
आसाराम बापू ने खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर रिहाई के लिए याचिका सुप्रीमकोर्ट में दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ गुजरात में दर्ज बलात्कार मामले में दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी चिकित्सीय जांच के आदेश दिए।
आसाराम के खिलाफ 16 साल की किशोरी ने बलात्कार की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। किशोरी ने शिकायत में कहा था कि आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया था। किशोरी की इस शिकायत पर पिछले साल सितम्बर में पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया था।