नई दिल्ली। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी कथावाचक आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत पर रिहाई के आदेश देने से मंगलवार को इन्कार कर दिया।
कोर्ट ने जोधपुर की अदालत से कहा है कि वह यौन शोषण मामले की सुनवाई में तेजी लाए। न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि हमें एम्स के विशेषज्ञों की रिपोर्ट को खारिज करने का कोई आधार नहीं दिखता।
आसाराम ने अपनी बीमारी को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की थी, जिसके लिए एम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। इसके बाद आसाराम को पुलिस सुरक्षा में जांच के लिए दिल्ली लाया गया था।
पिछली सुनवाई में एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद न्यायालय ने कहा था कि अभी आसाराम को फिलहाल ऑपरेशन की जरू रत नहीं है। न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि इस मामले में जब तक अहम गवाहों के बयान नहीं हो जाते, आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती।
न्यायालय को बताया गया था कि निचली अदालत में पीडिता की गवाही हो चुकी है जबकि उसके पिता की गवाही होनी है। इस पर शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।