नई दिल्ली। रियलिटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई। अदालत ने शुक्रवार को उसकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आज नहीं।
चंद्रा ने अदालत से ‘दया’ करने की गुजारिश की। इस पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आज नहीं।
चंद्रा के वकीलल अभिमन्यु भंडारी ने खंडपीठ से कहा कि उसके मुवक्किल को जमानत दी जाए, क्योंकि वह बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में है और उसे अदालत द्वारा निर्देशित 20 करोड़ रुपए जमा कर के जमानत पर बाहर निकल कर अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए।
खंडपीठ ने कहा कि मैं कोई और शर्त नहीं जोड़ रहा। आप कैसे रकम जुटाते हैं.. यह आपकी समस्या है। अदालत ने यह संकेत दिया कि सहारा मामले की तरह ही वे रकम को किश्तों में जमा कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की है। अदालत ने वकील पवनश्री अग्रवाल से उन फ्लैट खरीदारों की सूची तैयार कर अदालत में पेश करने को कहा है, ताकि पता चल सके कि जो फ्लैट/प्लाट पाना चाहते हैं या फिर रकम वापसी चाहते हैं, उन्होंने कितनी रकम जमा की थी।