नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो बहनों से रेप के मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वह पिछले तीन सालों से सूरत की जेल में बंद है।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने कहा कि आप रेप के आरोप में बंद हैं और आपने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की है। आपकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। नारायण साईं के खिलाफ पुलिस को रिश्वत देने का आरोप है।
ज्ञातव्य हो कि नारायण साईं पिछले तीन सालों से सूरत की जेल में दो बहनों से रेप में आरोप में बंद है। गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
नारायण साईं के खिलाफ आरोप है कि रेप केस के आरोप में जब उससे पूछताछ होनी थी तो क्राईम ब्रांच ने पुलिसकर्मियों समेत डॉक्टर और न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश का खुलासा किया।
फरवरी 2014 में सूरत पुलिस ने साईं के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले दो फरवरी को नारायण साईं की अर्जी पर जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था।