नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड योजना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में निजता के उल्लंघन पर चिंता जताई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजी कंपनियों द्वारा आंकड़े संग्रह करना अच्छी बात नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर भी कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट के अंतिम आदेश आने के पहले आधार योजना का सीमित उपयोग ही करने दिया जाए।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए पहले ही संविधान बेंच को रेफर कर चुकी है। पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि नागरिकों के निजता के अधिकार क्या-क्या हैं?
कोर्ट अपने पहले के आदेश में आधार कार्ड का इस्तेमाल एलपीजी और पीडीएस सिस्टम के तहत सब्सिडी देने पर रोक लगा चुकी है।
कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि सब्सिडी और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड को जोड़ने के आदेश को कोर्ट स्पष्ट करे।