नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के खिलाफ धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने के मामले में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता नीरज शंकर सक्सेना ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से शिकायतों पर विचार करने को कहा था। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने से नाराज नीरज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा धर्म के आधार पर वोट की अपील करने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होता है।
उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी याचिका में दाखिल की है जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए का उल्लंघन करता है।