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supreme court rejects plea seeking CBI inquiry into jayalalithaa's death
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जयललिता की मौत की नहीं होगी सीबीआई जांच, पिटीशन खारिज

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जयललिता की मौत की नहीं होगी सीबीआई जांच, पिटीशन खारिज
supreme court rejects plea seeking CBI inquiry into jayalalithaa's death
supreme court rejects plea seeking CBI inquiry into jayalalithaa's death
supreme court rejects plea seeking CBI inquiry into jayalalithaa’s death

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा और अन्य की जयललिता की मौत की सीबीआई जांच से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में जयललिता की मौत की सीबीआई या फिर ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग की गई थी।

उल्‍लेखनीय है कि शशिकला पुष्‍पा को अन्‍नाद्रमुक से निष्‍कासित किया जा चुका है। याचिका में कहा गया था कि जयललिता की मौत संदिग्ध हालात में हुई, अंतिम संस्कार के फोटोज को देखने से पता चलता है कि उनके शरीर पर निशान थे।

एआईएडीएमके की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्प और तमिल युवा शक्ति नामक संगठन ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जयललिता के सारे मेडिकल दस्तावेज बंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाए।

आपको बता दें कि जयललिता का पांच दिसम्बर को दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया था। उन्हें 22 सितंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज 75 दिनों तक चला था। हॉस्पिटल में जयललिता के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी।