नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन को 26 जुलाई को होने वाली बोर्ड की विशेष आम बैठक में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य संघों के अधिकारी ही एसजीएम में हिस्सा लें।
न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही कहा कि एसजीएम में लोढ़ा समिति की वो सिफारिशें लागू की जाएं, जो अभी तक मुमकिन हैं।
अदालत ने अपने आदेश में ऐसे संकेत दिए हैं कि वह लोढ़ा समिति की एक राज्य और एक वोट, रेलवे, ट्राई-सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सहायक सदस्यों की मान्यता की सिफारिशों पर पुर्न विचार कर सकती हैं।
शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा राज्य संघों का उन अधिकारियों का एसीजीएम के लिए भेजना जो लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक अयोग्य हैं, इस मामले पर वह विचार करेगी।
अदालत ने प्रशासकों की समिति (सीओए) में रिक्त हुए दो पदों के लिए अगली सुनवाई 18 अगस्त को रखी है। यह दोनों पद रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमए के इस्तीफा देने के बाद खाली हुए हैं।