नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सड़क हादसों के संबंध में कोई जवाब न दाखिल करने पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
जनहित याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्टे के मुख्य न्यायाधीश टी.एस ठाकुर ने कहा कि एक साल से ज्यादा समय हो गए और अभी तक केंद्र सरकार ने सड़क हादसों पर काउंटर एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं किया? क्या यहां पंचायत चल रही है।
उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा केंद्र के मुकदमे यहां लंबित हैं और वह कोर्ट पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाती रहती है। सरकार के पास तमाम संसाधन हैं लेकिन गंभीर मामलों में सरकार का यह रवैया है।
केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि तीन सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में 2013 में जनहित याचिका में कहा गया था कि सड़क किनारे वाहन खड़े होने से दुर्घनाएं हो रही हैं। इसके लिए अदालत कोई दिशा-निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा था।