नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह को राहत देते हुए होटल ताज मान सिंह की नीलामी करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एनडीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने होटल ताज मानसिंह को 31 मार्च के बाद की भी बुकिंग करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने इस नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसे 27 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने को हरी झंडी दे दी थी।
कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आपको बता दें कि एनडीएमसी के पास ताज मान सिंह होटल का स्वामित्व है।
इस होटल को 1976 में आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था और करार के मुताबिक 11 मंजिला होटल तैयार कर चलाया जा रहा था।
यह करार 2011 में समाप्त हो गया। करार समाप्त होने के बाद अब तक नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया।