नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी में दाखिला के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उम्र सीमा के नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी उम्र के लोग दाखिला ले सकते हैं।
1 मार्च को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी में दाखिला लेने के लिए अंतरिम राहत देते हुए उम्र सीमा बढ़ा दी थी। बार काउंसिल ने एलएलबी के पांच साल के कोर्स के लिए अधिकतम आयु-सीमा बीस वर्ष से बढ़ाकर बाईस वर्ष जबकि त्रिवर्षीय एलएबी के लिए ये उम्र सीमा तीस वर्ष से बढ़ाकर पैंतालीस साल कर दी है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र सीमा के मसले पर सुनवाई करते हुए 28 फरवरी को बार काउसिंल से कहा था कि आप अच्छा फैसला लीजिए।
आपको बता दें कि इस मसले पर सुनवाई के दौरान 28 फरवरी को बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे एक मार्च को बैठक कर इस मसले पर फैसला करेंगे जिसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा था कि आप अच्छा फैसला लीजिए। आप वकील पैदा करते हैं राक्षस नहीं।