नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने गुलबर्ग सोसायटी ट्रस्ट फंड की हेराफरी की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को फौरी राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 19 फ रवरी तक के लिए शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायाधीश सुधांशु ज्योति मुुखोपाध्याय और न्ययाधीश एनवी रमन्नाकी खंडपीठ ने सीलतवाड और गुजरात सराकर के वकीलों की दलीले सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि तबतक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर उसकी रोक जारी रहेगी।
हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि सीतलवाड के खिलाफ आरोप गंभीर है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने का गुजरात सरकार के वकील को निर्देश भी दिया।
गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने गुरूवार सीलतवाड, उनके पति जावेद आनंद एंव अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी जिसके बाद उन सभी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी।
आनन फानन में सीलतवाड ने अपने वकील के माध्यम से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसने उनकी गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी थी।