नई दिल्ली। केरल के बहुचर्चित सौम्या मर्डर केस मामले के रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कण्डेय काटजू को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने उनके ब्लॉग को इस मामले में रिव्यू पिटीशन मान लिया। जस्टिस काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने ब्लॉग में इस फैसले का विरोध किया था।
याचिकाकर्ता सौम्या की मां की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभियुक्त गोविंद चामी की मौत की सजा को खारिज करते हुए केवल रेप का आरोपी माना था।
केरल के त्रिशूर जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने गोविंद चामी को मौत की सजा सुनाई थी। 2011 के फरवरी में 23 साल की सौम्या के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था।
दोषी गोविंद चामी ने एक फरवरी को सुनसान लेडीज कम्पार्टमेंट में मौजूद सौम्या को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था।
आरोपी अगले स्टेशन पर उतरकर फिर सौम्या के पास पहुंचा और उसने पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार किया। इस हादसे मे सौम्या को गंभीर चोटें आई थीं और उसने 6 फरवरी को दम तोड़ दिया था।
केरल हाईकोर्ट ने भी उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी जिसके खिलाफ गोविंद चामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। वो पिछले पांच सालों से जेल में बंद है।