जयपुर। राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं में सूर्य नमस्कार अनिवार्य नहीं होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से इस आशय की जानकारी दी गई।
न्यायाधीश एके सिंह तथा एएस ग्रेवाल की खंडपीठ में अजमल ए रसूल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने अदालत को बताया कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य नहीं करने के आदेश दे दिए गए हैं।
याचिका में कहा गया था कि भारत विविध धर्म एवं संस्कृतियों का देश है तथा यहां धर्म निरपेक्ष विचारधारा के लोग रहते हैं यदि किसी धार्मिक गतिविधि को थोपा गया तो उन्हें ठेस पहुंच सकती है लिहाजा सूर्य नमस्कार को अनिवार्य नहीं किया जाए।